साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक

अभी एक - दो दिन से मेरे ईमेल में जनोक्ति.कॉम की ओर से मेल आ रहा है कि " साम्प्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक " पर अपने त्वरित विचार हमें दें. शुरू में तो मुझे ये विधेयक समझ में नहीं आया, पर जब राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (National Advisory Council) के द्वारा तैयार मसौदे की प्रमुख बिंदु पढ़े तो लगा कि अब भी कुछ कमी है. मैं यहाँ मसौदे के प्रमुख बिन्दुओं तथा उन पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा. हो सकता है कि हमारे विचारों में मतभेद हो सकते हैं अतः आप सभी से गुजारिश है कि इन बातों को बस मेरे विचार समझ के बेवजह के वैचारिक मतभेद से खुद को बचायें. नेशनल एडवायज़री काउंसिल (NAC) द्वारा सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है जिसके प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं- 1) कानून-व्यवस्था का मामला राज्य सरकार का है, लेकिन इस बिल के अनुसार यदि केन्द्र को “महसूस” होता है तो वह साम्प्रदायिक दंगों की तीव्रता के अनुसार राज्य सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकता है और उसे बर्खास्त कर सकता है… 2) इस प्रस्तावित विधेयक के...